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उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: कुंभ मेले के कार्यों से लेकर मदरसों के नियमों तक, जानें 18 मुख्य प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज प्रदेश के विकास और व्यवस्थागत सुधारों को लेकर 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में शिक्षा, परिवहन, वन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए हैं।
​कुंभ मेले के लिए वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण
​आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को गति देने के लिए कैबिनेट ने कार्यों की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार तय कर दिए हैं:
​1 करोड़ रुपये तक के कार्य: मेला अधिकारी स्तर से।
​5 करोड़ रुपये तक के कार्य: गढ़वाल आयुक्त स्तर से।
​5 करोड़ से अधिक के कार्य: शासन स्तर से स्वीकृत किए जाएंगे।
​शिक्षा और मदरसों के लिए नए नियम
​शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं:
​मदरसा बोर्ड: कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों की मान्यता अब जिला स्तर से होगी। वहीं, 9वीं से 12वीं तक के लगभग 52 मदरसों को अब उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा।
​शिक्षक भर्ती: विशेष शिक्षा शिक्षकों और शैक्षिक संवर्ग की नियमावली को मंजूरी दी गई है। साथ ही, प्रतीक्षा सूची (Waiting List) की वैधता अब एक वर्ष तक रहेगी।
​शोध प्रोत्साहन: ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए अब इसका लाभ 21 अशासकीय कॉलेजों को भी मिलेगा।
​परिवहन और उद्योग में राहत
​बस बेड़े में विस्तार: परिवहन विभाग को 250 नई बसें खरीदने की अनुमति दी गई है। जीएसटी दर में कमी के लाभ के चलते, विभाग अब 100 की जगह 109 बसें खरीद सकेगा।
​उद्योग: उद्योग विभाग में दर 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल कर दी गई है।
​वन विभाग और रोजगार
​आयु सीमा में बदलाव: वन दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी (Forest Guard) के लिए 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
​मधुमक्खी पालन: वन क्षेत्रों की सीमाओं पर ‘मधुमक्खी पालन नीति’ को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
​ठेकेदारों और कर्मियों के लिए अपडेट
​D-श्रेणी ठेकेदार: छोटे ठेकेदारों को बड़ी राहत देते हुए उनके कार्यों की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
​वर्कचार्ज कर्मी: कैबिनेट को वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे की जानकारी दी गई।
​अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
​आबकारी: वित्त और राज्य कर विभाग ने आबकारी नीति के तहत 6% दर को अपनाने का निर्णय लिया है।
​अल्पसंख्यक कल्याण: उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है।
​पीडब्ल्यूडी: लोक निर्माण विभाग (PWD) में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।

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